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| मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट, इंटरस्टेट वाहन ट्रांसफर आसान और 90% तक टैक्स छूट |
भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) से जुड़े ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट कर दिया है। अब अगर कोई वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो उसकी ट्रैकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जायेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर लिंक रहेगा HSRP का डेटा
शासन की नई व्यवस्था के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में मौजूद यूनिक लेजर कोड और डिजिटल डाटाबेस को राष्ट्रीय स्टार पर लिंक कर दिया गया है।
अब किसी भी वाहन की जानकारी जैसे:
- रजिस्ट्रेशन
- चेसिस नंबर
- मालिक का विवरण
दूसरे राज्य में भी आसानी से वेरीफिकेशन किया जा सकेगा। इससे वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
1500 से ज्यादा शिकायतों पर हुई सुनवाई
परिवहन विभाग ने प्रदेश स्तरीय जन सुनवाई में सीएम हेल्पलाइन सहित 1500 से अधिक शिकायतों की समीक्षा की।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन समेत विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 1388 मामालों का मौके पर ही निराकरण किया गया।
परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आवेदको को टोकन नंबर देकर व्यवस्थित तरीके से सुनवाई की गई।
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HSRP के प्रमुख नियम
- 1 अप्रैल 2019 से पहले बिके हुए सभी वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य है।
- नंबर प्लेट एलुमिनियम की बनी होती है।
- ऊपरी बाएं कोने पर नीले रंग का अशोक चक्र होलोग्राम होता है।
- नीचे 10 अंकाें का यूनिक लेजर कोड दर्ज होता है।
- 45 डिग्री कों पर "IND" अंकित रहता है।
31 मार्च 2026 तक 90% तक टैक्स और पेनल्टी में छूट
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत दी है।
मोटरयान कर और पेनल्टी के बकाया पर 90% तक छूट दी जा रही है यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
यह लाभ उन सभी वाहन मालिकों को मिलेगा जो अपने पुराने वाहन को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) में जमा कर एकमुश्त भुगतान करेेंगे।
स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले Certificate of Deposit (COD) के जरिए नया वाहन खरीदने पर भी कर में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
🚗 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) पर बड़ा अपडेट
— MP News Media (@mpnewsmedia) February 26, 2026
अब दूसरे राज्य से ट्रांसफर वाहन को ट्रैक करना होगा आसान।
सरकार दे रही है 31 मार्च 2026 तक 90% टैक्स छूट का मौका।
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वाहन मालिकों को क्या फायदा?
- इंटरस्टेट ट्रांसफर आसान
- दालालों की भूमिका कम
- वाहन ट्रैकिंग सरल
- फर्जी नंबर प्लेट पर रोक
- भारी पेनल्टी से राहत
परिवहन विभाग का मनाना है की इस अपडेट से वाहन मालिकों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पडेंगे और प्रक्रिया तेज हो जायेगी।
